राज्य में न्यायिक सलाहकार मंडल के अस्तित्व के कारन सर्वोच्च न्यायलय को केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम सूबेदार देवासिंह (2006 एआईआर 909) में कहा है कि यदि एक पक्षकार किसी आदेष से व्यथित है कि उसके विचार में वह आदेष गलत या नियम विरूद्ध या जिसका लागू करना व्यवहारिक रूप से असंभव है तो उसे उसी न्यायालय में जाना चाहिऐ या अपीलीय क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाना चाहिए।